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एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड पर गंभीर आरोप, प्रदूषण बोर्ड के नियमों की उड़ रही धज्जियां

बड़वाह। The India Speaks Desk

बड़वाह के पास ग्राम खोड़ी स्थित शराब कंपनी एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड द्वारा खतरनाक अपशिष्ट बेचा जा रहा हैं । ज्ञात हो कि शराब निर्माण की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला खतरनाक अपशिष्ट DWGS (गीली भूसी) खुलेआम पशु आहार के रूप में बेचा जा रहा है, जबकि यह मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।

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द इंडिया स्पीक्स द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद बड़वाह एसडीएम सत्यनारायण दर्रो ने हमारी टीम से बातचीत में कहा:

“आपके माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है। इस संदर्भ में हम टीम गठित कर जांच करेंगे और दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी।”

नियमों की खुली अवहेलना

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मप्र द्वारा कंपनी को जारी Consent to Operate (CTO) में साफ उल्लेख है कि शराब कंपनी Zero Liquid Discharge (ZLD) कैटेगरी में आती है।
इसका अर्थ है कि—

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कंपनी किसी भी प्रकार का दूषित पानी या अपशिष्ट (DWGS, Spent Wash आदि) बाहर नहीं निकाल सकती।

सभी अपशिष्ट का निस्तारण कंपनी परिसर के भीतर ही रीसाइकल प्लांट से करना अनिवार्य है।

DWGS या अन्य अपशिष्ट पदार्थ का बाजार में बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

साथ ही, Hazardous Waste Management Rules 2016 और Food Safety Standards (FSSAI) के तहत जहरीली भूसी को पशु आहार के रूप में बेचना कानूनन अपराध है।

स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा

जहरीली भूसी को पशुओं को खिलाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसके असर सीधे दूध और दुग्ध उत्पादों के जरिए इंसानों तक पहुंचते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दूध का लंबे समय तक सेवन बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

पहले भी हुईं शिकायतें, कार्रवाई अब तक नहीं

स्थानीय लोगों ने इस मामले में कई बार प्रशासन से शिकायतें कीं, लेकिन अब तक कोई कठोर कदम नहीं उठाया गया। यही कारण है कि कंपनी खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। अब देखना होगा कि एसडीएम की जांच टीम इस अवैध धंधे पर कितना अंकुश लगा पाती है।


📌 नियम क्या कहते हैं? (Fact Box)

  1. Zero Liquid Discharge (ZLD) Rule – शराब कंपनियां किसी भी प्रकार का गंदा पानी या अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल सकतीं।
  2. Madhya Pradesh Pollution Control Board Consent – अपशिष्ट (DWGS, Spent Wash आदि) का निस्तारण कंपनी परिसर के भीतर ही करना होगा।
  3. Hazardous Waste Management Rules 2016 – खतरनाक अपशिष्ट को बेचना या खुले में छोड़ना अपराध है।
  4. FSSAI Guidelines – जहरीली भूसी जैसे असुरक्षित पदार्थ को पशु आहार के रूप में देना प्रतिबंधित है।
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