बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और बाजारों में की गई जनजागरूकता गतिविधियाँ
खरगोन। The India Speaks Desk
जिले से एक बहुत ही सकारात्मक पहल वाली खबर आई है। जिले में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तथा जनसहास संस्था सहित कई विभागों ने संयुक्त रूप से भाग लिया।
अभियान के तहत जिले के चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्रों — बस स्टैंड, मेला ग्राउंड, बावड़ी बस स्टैंड, गायत्री मंदिर, राधावल्लभ मार्केट और अन्य धार्मिक स्थलों पर जनजागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिकों को बाल भिक्षावृत्ति से जुड़े कानूनों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के अनुसार —
“किसी भी बालक से भीख मंगवाने या इस उद्देश्य से उसे लाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये तक का दंड दिया जा सकता है।”
साथ ही बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति बाल भिक्षावृत्ति करते हुए बच्चों को देखता है, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायत दर्ज कर सकता है।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे सड़कों या धार्मिक स्थलों पर बालकों को भीख न दें, बल्कि संबंधित विभागों को सूचित करें, ताकि ऐसे बच्चों को संरक्षण और शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।











