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खरगोन। The India Speaks Desk

जिले में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के उद्देश्य से 24 दिसंबर को चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, श्रम विभाग, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और जन सहास संस्था के समन्वय से संचालित किया गया।

अभियान के तहत बस स्टैंड, मेला ग्राउंड, बावड़ी बस स्टैंड, गायत्री मंदिर, राधावल्लभ मार्केट सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को बाल भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 76 के अंतर्गत किसी बालक से भिक्षा मंगवाने के लिए लाने पर 5 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
साथ ही आमजन से अपील की गई कि यदि कहीं बाल भिक्षावृत्ति होती दिखाई दे तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें।

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