खरगोन। The India Speaks Desk
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अखिलेश जोशी के निर्देश पर सचिव एवं वरिष्ठ खंड न्यायाधीश सुश्री प्रीति जैन ने गुरुवार को विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज सनावद, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सनावद, एम.डी. जैन हायर सेकंडरी स्कूल और रेवा गुजर बाल निकेतन विद्यालय सनावद में आयोजित किए गए।
युवाओं को दी गई जागरूकता की सीख
कार्यक्रम में सुश्री प्रीति जैन ने नालसा की बाल मैत्रीपूर्ण योजना, सायबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी विद्यार्थियों को दी।
उन्होंने कहा कि—
मोबाइल का उपयोग सावधानी से करें, लापरवाही घातक हो सकती है।
किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करते समय सतर्क रहें।
अपना फोटो और ओटीपी किसी से साझा न करें।
ऑनलाइन गेम खेलते समय धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि इसमें बैंक बैलेंस तक गायब हो सकता है।
किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें।
गलत फोटो या वीडियो शेयर करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।
मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी
उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे वाहन नहीं चला सकते। यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए दुर्घटना करता है और उसमें किसी को चोट या मृत्यु होती है, तो बीमा कंपनी कोई मुआवजा नहीं देती। ऐसी स्थिति में मुआवजा राशि वाहन स्वामी या पालक से वसूली जाती है।
कार्यक्रम में मौजूद रहे
इस अवसर पर प्राचार्य पॉलीटेक्निक कॉलेज जी. प्राकोल्या, प्राचार्य दुर्गाराम मुछाला, संजय बाग, विद्यालयों के शिक्षकगण, पी.एल.वी. दीपमाला शर्मा, रविन्द्र अम्ब्या, संदीप बैसवार सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।












