10 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों पर लागत का 1% उपकर देना होगा
खरगोन। The India Speaks Desk
भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल द्वारा श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। नियमों के तहत 10 लाख रुपये से अधिक के सभी वाणिज्यिक निर्माण कार्यों पर लागत का 1 प्रतिशत उपकर निर्माण एजेंसी को श्रमिक कल्याण के लिए मंडल के खाते में जमा करना अनिवार्य है।
निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले सूचना देना आवश्यक
जिला श्रम पदाधिकारी रविन्द्र दुबे ने बताया कि अधिनियम की धारा 46 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व नियोजक को संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक को लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
इस सूचना में निर्माण स्थल का नाम, स्थान, नियोजक, कार्य की प्रकृति, अवधि, निर्माण स्थल पर व्यवस्था और नियोजित श्रमिकों की संभावित संख्या का ब्यौरा देना जरूरी है। यदि जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो नियोजक को दो दिन के भीतर नई सूचना देना आवश्यक है।
सूचना न देने पर नियोजक अधिकतम 3 माह का कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधान
भवन एवं संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कई स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य हैं। इनमें शामिल हैं—
सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना।
श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक चिकित्सा सुविधा।
सुरक्षा उपकर जैसे हेलमेट, दस्ताने, जूते आदि उपलब्ध कराना।
श्रमिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देना।
किसी भी दुर्घटना की स्थिति में रिपोर्टिंग और जांच सुनिश्चित करना।
अनुपालन और संपर्क
नियोक्ताओं को अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नियोजक श्रम सेवा पोर्टल या मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल भोपाल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ईमेल: mpbocw.cess@mp.gov.in












