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गुरुग्राम | The India Speaks ब्यूरो
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) ने एसबीआई अकादमी, गुरुग्राम में एक दो दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की।
इसका उद्देश्य था – सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन, दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की पहुंच में सुधार और लोक शिकायतों का कुशल निपटान सुनिश्चित करना।
🎯 वर्कशॉप के मुख्य उद्देश्य
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पब्लिक सेक्टर बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में दिव्यांगजनों व अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करना।
वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ और अनुकूल बनाना।
लोक शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना।
🏛️ शामिल हुए ये संस्थान:

इस वर्कशॉप में निम्नलिखित संस्थानों के शीर्ष अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए:
12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
7 सार्वजनिक बीमा कंपनियां
7 अन्य वित्तीय संस्थान
RBI, PFRDA, IRDAI जैसे प्रमुख नियामक संस्थान
वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS) के वरिष्ठ अधिकारी
मुख्य संपर्क अधिकारी (Liaison Officers)
📘 विशेषज्ञों की प्रस्तुतियाँ: आरक्षण से लेकर अधिकार अधिनियम तक
कार्यक्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय से आए विशेषज्ञों ने गहन जानकारी दी:
संवैधानिक आरक्षण प्रावधान
ऊर्ध्वाकार (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण
आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
Inclusive Guidelines
लोक शिकायत निवारण की रणनीति
🔎 सरकार का उद्देश्य: वित्तीय समावेशन को सबके लिए वास्तविक बनाना
वर्कशॉप ने इस बात को रेखांकित किया कि समावेशी और समान वित्तीय सेवाएं केवल कानून नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी हैं।
इसका उद्देश्य सभी वर्गों तक वित्तीय सशक्तिकरण पहुंचाना है — विशेष रूप से दिव्यांगजन, जो कई बार प्रणाली से वंचित रह जाते हैं।