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विशेष न्यायाधीश रईस खान ने कहा – “झूठे मामलों पर कानून मौन रहा तो आमजन का सिस्टम से विश्वास उठ जाएगा”
बड़वानी से हेमन्त नागझिरिया की रिपोर्ट |
बड़वानी, 27 जुलाई – बड़वानी जिले के पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विशेष न्यायालय ने एक पुराने गांजा प्रकरण को फर्जी करार देते हुए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और विभागीय कार्यवाही करने का आदेश दिया। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश रईस खान द्वारा सुनाया गया है।
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यह पूरा मामला वर्ष 2023 में दर्ज एक कथित गांजा जब्ती का है, जिसमें आरोपी को झूठे दस्तावेजों के आधार पर फंसाया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार कर न्याय को गुमराह करने की कोशिश की गई थी।
इन पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा
विशेष न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए श्रीराम मंडलोई, रविंद्र कन्नौजे, जगजोध सिंह और प्रशांत के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई और विभागीय जांच की सिफारिश की है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यदि ऐसे झूठे मामलों पर कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो आम जनता का कानून और न्याय प्रणाली से भरोसा टूट जाएगा।
न्यायालय की कड़ी टिप्पणी
न्यायाधीश रईस खान ने टिप्पणी करते हुए कहा —
“अगर पुलिस अधिकारी ही फर्जी साक्ष्य तैयार करें और अदालत को गुमराह करें, तो यह संविधान और न्याय की आत्मा पर आघात है।”
वकीलों की प्रतिक्रिया
इस ऐतिहासिक निर्णय का अधिवक्ता अरविंद उपाध्याय ने स्वागत किया।
अरविंद उपाध्याय ने कहा —
“यह निर्णय अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगा।”