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खरगोन (The India Speaks)। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री विवेक रूसिया की अध्यक्षता में 28 जून 2025 को आयोजित एक कार्यशाला में सामुदायिक मध्यस्थता योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए गए। इस योजना का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को समाज के भीतर ही सुलझाना है, ताकि लोग अनावश्यक रूप से न्यायालय के चक्कर न काटें।

मध्यस्थता केन्द्रों में trained volunteers निभाएंगे भूमिका

कार्यशाला में बताया गया कि समाज में बढ़ते आपसी क्लेश, पारिवारिक मनमुटाव, और वैवाहिक विवादों को समाज के भीतर के ही प्रशिक्षित मध्यस्थ वॉलंटियर्स द्वारा सुलझाया जाएगा। ये वॉलंटियर्स वैधानिक तकनीकी और संवाद कौशल के माध्यम से मध्यस्थता कर समाधान प्रस्तुत करेंगे।

इस पहल से जहां पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा, वहीं न्यायालयों का बोझ भी कम होगा। यह समाज की भूमिका को न्याय प्रणाली के पूरक के रूप में सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

31 अगस्त तक आवेदन करें इच्छुक समाज प्रतिनिधि

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडलेश्वर द्वारा जिले के विभिन्न समाजों से 2 से 5 सामाजिक प्रतिनिधियों को मध्यस्थता प्रशिक्षण हेतु लिखित आवेदन 31 अगस्त 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं।

ऐसे समाज जो अपने समुदाय के लिए सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र संचालित करना चाहते हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर के सचिव अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी से संपर्क कर प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर सकते हैं।


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