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निजी लेटर पर तालाबों का फर्जी अनुमोदन, कोर्ट स्टे के बाद भी विभाग की सक्रियता पर सवाल

खरगोन। प्रभु रंसोरे | The India Speaks

खरगोन : गगन और चंदनपुर तालाबों के नाम पर विभागीय मिलीभगत का बड़ा खेल उजागर — कृषि समिति की बैठकें बिना सूचना स्थगित, फिर निजी लेटर पर अनुमोदन दिखाकर अधिकारियों और न्यायालय को गुमराह किया गया। विकास संस्था को फर्जी अनुशंसा से पट्टा आवंटन, जबकि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। मत्स्य आखेट की अनुमति देकर नियमों की खुली धज्जियां उड़ाईं सवाल उठता है, जब तालाब पहले ही आवंटित था तो अनुमोदन की नौटंकी क्यों ? भ्रष्ट गठजोड़ का यह खेल अब बेनकाब! उप संचालक कृषि कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के अनुसार 14 सितंबर 2023 और 19 सितंबर 2023 को बुलाई गई बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति दर्ज कर बैठकें स्थगित कर दी गईं। लेकिन सच्चाई यह है कि बैठक के सूचना पत्र ही सदस्यों को नहीं दिए गए। बाद में 10 जुलाई 2024 की बैठक में जब सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे, तब ओमप्रकाश सांवले ने पाँचों तालाबों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव मंगाने की बात रखी, परंतु मत्स्य विभाग के रमेश मोरे अनुपस्थित रहे। उसी बैठक में जयंतीलाल पाटीदार ने बताया कि तीन तालाबों का अनुमोदन पहले ही किया जा चुका है और गगन व चंदनपुर तालाब का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

हाईकोर्ट में गुमराह कर दबाव की राजनीति

“विकास संस्था” के अध्यक्ष दीपक और उनके वकील द्वारा हाईकोर्ट में यह दर्शाया गया कि गगन तालाब 1000 हेक्टेयर से अधिक का है, ताकि न्यायालय से सदस्यों के नाम पर नोटिस जारी हो और दबाव में आकर तालाबों का अनुमोदन विकास संस्था के नाम से कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने 10 मई 2024 को आदेश दिया कि 60 दिन में सभी पक्षों को सुनकर अंतिम निर्णय आयुक्त इंदौर और कलेक्टर खरगोन लें। परंतु आदेश के बाद कृषि समिति की कोई बैठक नहीं बुलाई गई।

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16 अगस्त 2024 को सभापति पंकज बिरला के निजी लेटर पर पुरानी 19 सितंबर 2023 की बैठक को “मान्य” मानते हुए पाँचों तालाबों का अनुमोदन कर दिया गया! यह कदम पूरी तरह नियम विरुद्ध था क्योंकि तीन तालाब पहले ही अनुमोदित थे और दो कोर्ट में विचाराधीन। मत्स्य विभाग के जयंतीलाल पाटीदार ने कृषि समिति और कोर्ट दोनों को गुमराह किया, जबकि रमेश मौर्य ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की।

पट्टा आवंटन पहले, अनुमोदन बाद में यह कैसा प्रशासन?

24 सितंबर 2024 को बिना समिति अनुमोदन के विकास संस्था और अन्य चार संस्थाओं के नाम से कलेक्टर व कमिश्नर को अनुशंसा भेजी गई। 25 सितंबर 2024 को सीईओ जिला पंचायत को लिखित रूप से फर्जी संस्थाओं के बारे में अवगत कराया गया, फिर भी 30 सितंबर 2024 को विकास संस्था को गगन तालाब का पट्टा आवंटन कर दिया गया।

विडंबना देखिए — 6 महीने पहले पट्टा आवंटन हुआ और बाद में अनुमोदन करवाया गया।जैसे किसी कर्मचारी को पहले नौकरी दी जाए और बाद में ट्रेनिंग कराई जाए!

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अब कोर्ट ने लगाई रोक, खुल गया घोटाले का जाल

श्री साईं राम मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था पिपलिया बुजुर्ग ने हाईकोर्ट इंदौर में याचिका दायर कर इस पूरे आवंटन को चुनौती दी है। कोर्ट ने पट्टा आवंटन पर स्टे आदेश जारी कर मत्स्य आखेट की प्रक्रिया रोक दी है। जनता के सवाल कौन है इस घोटाले का असली मास्टरमाइंड? क्या कृषि समिति और मत्स्य विभाग के अधिकारी एक सुनियोजित साजिश में थे? क्या सभापति पंकज बिरला ने निजी लेटर का दुरुपयोग कर सरकारी प्रणाली को ठेंगा दिखाया? क्या रमेश मौर्य और जयंतीलाल पाटीदार ने जान बूझकर दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर अधिकारियों और न्यायालय को गुमराह किया? इस पूरे मामले में मत्स्य विभाग का कहना है सब कुछ नियमों के तहत है और सबसे बड़ा सवाल जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तो मत्स्य विभाग की यह सक्रियता किसके इशारे पर? “कागज़ों में बैठकों का खेल, कोर्ट के आदेशों पर भी ताला यह है खरगोन का तालाब घोटाला अब जनता की निगाहें हैं आयुक्त इंदौर और कलेक्टर खरगोन पर क्या वे इस फर्जीवाड़े की जांच करवाने का साहस दिखाएँगे, या यह मामला भी प्रशासनिक फाइलों के गहरे पानी में डूब जाएगा?

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