खरगोन में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की छापामार कार्रवाई, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
खरगोन। The India Speaks Desk
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के आदेश और जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच.एस. मुवेल के निर्देशन में 19 जनवरी 2026 को खरगोन नगर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग पर विशेष रूप से जांच की गई।
जांच के दौरान यह सामने आया कि कई होटल और कैफे घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यवसायिक कार्यों में दुरुपयोग कर रहे थे। कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 होटलों से कुल 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 19,800 रुपये बताया गया है।
इन प्रतिष्ठानों से जब्त किए गए सिलेंडर
इंडियन पिज्जा हाउस, टैगोर पार्क – 4 सिलेंडर
कैफे इन हब, वृंदावन कॉलोनी – 1 सिलेंडर
सी-3 चाय कॉफी चर्चा, विश्वसखा नगर – 1 सिलेंडर
साक्षी चायनीज, बिस्टान रोड – 1 सिलेंडर
द पिज्जा वाइब्स, बिस्टान रोड खरगोन – 2 सिलेंडर
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मुवेल ने बताया कि संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध के प्रकरण तैयार किए गए हैं।
“घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कानूनन अपराध है। भविष्य में भी इस प्रकार के दुरुपयोग पर सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।”
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इस छापामार कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री राजेन्द्र सोलंकी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती प्रीति राठौर, कार्यालय सहायक श्री विनय साल्वे एवं श्री विशाल कुशवाह उपस्थित रहे।












