The India Speaks | बड़वाह, 09 अगस्त 2025
बड़वाह ग्राम पंचायत विवाद में नया मोड़: हाईकोर्ट, इंदौर बेंच ने चेतना पाटीदार को न्यायिक राहत देते हुए 18 जुलाई 2025 के आदेश पर स्टे (Interim Stay) की घोषणा की है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यह आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावहीन रहेगा — यही दस्तावेज अब उपलब्ध है।
क्या कहता है कोर्ट का आदेश?
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“Till the next date of hearing the effect and operation of impugned order dated 18.07.2025 shall remain stayed.”
यह स्पष्ट रूप से बताता है कि चेतना की हटाने संबंधी कार्रवाई पर अब अस्थायी रोक लगी है।
पहली खबर में जो कहा गया था…
पहले हमने उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिपोर्ट बनाई थी जिसमें बताया गया था कि स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उस समय हाईकोर्ट से आजीविक दस्तावेज़ नहीं निकाला था, इसलिए हमने तथ्यनिष्ठ रिपोर्ट पेश की थी।
क्या अब स्थिति बदल जाएगी?
स्थानापन्न सरपंच लता बाई शंकर की वैधता विवादित हो गई है, क्योंकि उनका निर्वाचन उसी आदेश के आधार पर हुआ था जिसे कोर्ट ने स्टे किया है।
प्रशासन — पंचायत सचिव, डीएम और एसडीएम — को अब कोर्ट आदेशों का अनुपालन करना होगा और स्थिति अनुरूप कार्रवाई करनी होगी।
Footnote (Update)
यह खबर अपडेटेड है। पूर्व में प्रकाशित समाचार में यह दावा था कि स्टे नहीं मिला था। लेकिन कोर्ट के दस्तावेज़ (07.08.2025 की ऑर्डर शीट) से स्पष्ट हुआ है कि स्टे ऑर्डर मिल चुका है। हम इस तथ्य को सही समय पर साझा करने के लिए खेद प्रकट करते हैं।