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द इंडिया स्पीक्स डेस्क
बड़वाह।
महिला एवं बाल सुरक्षा के उद्देश्य से शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वाह में एक महत्वपूर्ण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला न्यायालय मंडलेश्वर के प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अखिलेश जोशी के निर्देश तथा जिला विधिक सचिव सुश्री प्रीति जैन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
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घरेलू हिंसा व बाल संरक्षण कानूनों की दी गई जानकारी
शिविर में पैरा लीगल वालंटियर कु. दीपमाला शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, पॉक्सो एक्ट और महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों से जुड़ी कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई महिला या बालिका छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार या अश्लील चित्रों का शिकार होती है तो वह तत्काल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा सकती है। बालिकाओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम
दीपमाला शर्मा ने कहा, “आप सभी कार्यकर्ता सीधे तौर पर बच्चों व महिलाओं के संपर्क में रहती हैं, इसलिए आपकी सतर्कता और संवाद ही किसी बड़े अपराध को रोक सकती है।” बच्चों से बातचीत कर यह जानना जरूरी है कि कहीं उनके साथ कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में 15100 (विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन) या 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन) पर सूचना दी जा सकती है।
हर मंगलवार को लगते हैं विधिक सहायता केंद्र
जानकारी दी गई कि प्रत्येक मंगलवार, तहसील बड़वाह स्थित नगर पालिका एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में विधिक सहायता केंद्र आयोजित किए जाते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति पहुंचकर अपनी समस्या साझा कर सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत यदि किसी पीड़ित के पास वकील नहीं है, तो निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं। शिविर में पैरालीगल वालंटियर प्राची सोनी, अंजलि कर्मा, परियोजना अधिकारी अनिल जैन, आगनवाड़ी सुपरवाइज़र व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।