खरगोन, 06 अगस्त 2025 — जिला प्रशासन की सख्ती के चलते मंगलवार को नगर के विभिन्न होटलों में छापामार कार्रवाई कर घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध उपयोग का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान 8 होटलों से कुल 12 घरेलू सिलेण्डर जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत ₹37,000 बताई गई है।
कलेक्टर के आदेश पर की गई कार्रवाई
कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश और जिला आपूर्ति अधिकारी एच.एस. मुवेल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान शहर के औरंगपुरा और टेमला रोड क्षेत्र में स्थित होटलों में घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डरों को व्यवसायिक कार्य में इस्तेमाल करते पाया।
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इन होटलों से जब्त हुए सिलेण्डर:
न्यू बजरंग होटल, औरंगपुरा – 01 सिलेण्डर
चैतन्य होटल, औरंगपुरा – 01 सिलेण्डर
माहमाया होटल, औरंगपुरा – 01 सिलेण्डर
दीपमाला रेस्टोरेंट, औरंगपुरा – 01 सिलेण्डर
जय महाराष्ट्र भोजनालय, टेमला रोड – 02 सिलेण्डर
बजरंग नमकीन, औरंगपुरा – 01 सिलेण्डर
गणेश चायनीज, टेमला रोड – 01 सिलेण्डर
गोकुल होटल, टेमला – 04 सिलेण्डर
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
जब्त किए गए सिलेंडरों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। मामले को कलेक्टर न्यायालय में भेजा जा रहा है, जहां अगली कानूनी प्रक्रिया चलेगी।
इन अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका
कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेन्द्र सोलंकी, हेमंत मण्डलोई, रविन्द्रसिंह ठाकुर, नरेन्द्रसिंह, युनूसपाल पटेल, और कनिष्ठ अधिकारी प्रीति राठौर शामिल रहे।
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