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किसानों को बिना सही जानकारी दिए बेचा गया ज़हरीला खरपतवारनाशक, कई गांवों की फसलें हुई बर्बाद


कन्नौद (देवास जिला)। द इंडिया स्पीक्स डेस्क
कन्नौद विकासखंड के कई गांवों — पीपल्दा, मथनी, काटकूट, गुदभेल आदि में सोयाबीन की फसल के सूखने की गंभीर शिकायतों के बाद प्रशासन ने HPM केमिकल एंड फर्टिलाइजर (नई दिल्ली) के मालिक और 6 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

किसानों ने बताया कि उन्होंने कंपनी का बायोकलोर नामक खरपतवारनाशक खरीदा और अपनी फसल में उपयोग किया, लेकिन कुछ ही दिनों में सोयाबीन की फसल पीली पड़कर सूखने लगी। इससे दर्जनों किसानों को भारी नुकसान हुआ।

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प्रशासन सख्त, कीटनाशक अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में केस

कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा प्राथमिक जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि कंपनी द्वारा किसानों को उत्पाद की पूरी जानकारी नहीं दी गई।

इस आधार पर कन्नौद थाने में कीटनाशक अधिनियम 1968 और भारतीय दंड संहिता की धारा 318(2) समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया।


कृषि विभाग की अपील: पंजीकृत उत्पाद ही खरीदें

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत और प्रमाणित विक्रेताओं से ही कीटनाशक खरीदें। साथ ही, किसी भी नए उत्पाद के प्रयोग से पहले कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें।
किसी भी संदेह या गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें।


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