CCTV, ID प्रूफ, लाइसेंस और पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
खंडवा। The India Speaks Desk
जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत साइबर कैफे संचालकों के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश सायबर अपराधों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं, जो 5 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी साइबर कैफे में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम एक माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित साइबर कैफे संचालक की होगी।
साइबर कैफे में कार्यरत सभी कर्मचारियों की पूरी जानकारी, परिचय पत्र एवं फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगा। इसके साथ ही साइबर कैफे मालिक को अपने वैध लाइसेंस की प्रति थाने में जमा करनी होगी तथा एक प्रति कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि साइबर कैफे में उपलब्ध सभी कंप्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा, कंप्यूटर उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित साइबर कैफे संचालक के विरुद्ध धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश जिले में सायबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।












