नि:शुल्क विधिक सहायता, प्लीबारगेनिंग और अपील प्रक्रिया पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
बड़वाह। लोकेश कोचले।The India Speaks Desk
खरगोन जिले की सब जेल बड़वाह में बुधवार को विधिक जागरूकता और बंदियों के अधिकारों को लेकर विशेष पहल की गई। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री प्रीति जैन द्वारा सब जेल बड़वाह का निरीक्षण किया गया तथा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान न्यायाधीश सुश्री जैन ने बंदियों को कानून संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने प्लीबारगेनिंग की प्रक्रिया समझाते हुए बताया कि आरोपी कुछ परिस्थितियों में समझौते के माध्यम से सजा में राहत प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बंदियों से यह भी जानकारी ली कि उनके पास अधिवक्ता है या नहीं। जिन बंदियों के पास अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, उन्हें बताया गया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपील का अधिकार
शिविर में अपील प्रक्रिया को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई। बंदियों को बताया गया कि वे अपने मामले में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकते हैं। साथ ही जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार भी उनके पास है। यदि वे चाहें तो विधिक सहायता के माध्यम से आवेदन एवं अपील दायर कर सकते हैं।
“जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं है, वे विधिक सहायता के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अपील या जमानत आवेदन दायर कर सकते हैं।”
निरीक्षण के दौरान सुश्री जैन ने बंदियों की व्यक्तिगत समस्याएं भी सुनीं और उन्हें नोट कर निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने बैरकों की स्थिति, भोजन व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जानकारी भी ली।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई, सब जेल अधीक्षक श्री युवराज सिंह मुवेल, जेल स्टाफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।












