130 रुपये लीटर में हो रही थी बिक्री, चार दुकानदारों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
खरगोन। The India Speaks Desk
खरगोन जिले के ग्राम टाण्डा बरूड में अवैध रूप से पेट्रोल बेचने और भंडारण करने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने गांव में जांच अभियान चलाकर 105 लीटर पेट्रोल जब्त किया। जांच के दौरान चार दुकानों से अवैध रूप से संग्रहित पेट्रोल बरामद हुआ, जिसके बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं एमएचएसडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
116 में खरीद, 130 रुपये लीटर में बेच रहे थे पेट्रोल
खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि आरोपी दुकानदार पेट्रोल को 116 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदकर गांव में 130 रुपये प्रति लीटर तक बेच रहे थे। इस अवैध कारोबार से ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ-साथ शासन के नियमों की भी खुलेआम अनदेखी की जा रही थी। जब्त किए गए पेट्रोल की कुल कीमत 12 हजार 180 रुपये बताई गई है।
किन दुकानों से कितना पेट्रोल जब्त हुआ
जांच दल ने कोठा रोड स्थित विभिन्न दुकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। इसमें —
- तिलोक कुमरावत, संचालक वासुकी ऑटो पार्ट्स से 13 लीटर पेट्रोल
- महेन्द्र कुमरावत, संचालक अंजनी के लाल किराणा स्टोर्स से 72 लीटर पेट्रोल
- सौम कुमरावत, संचालक रौनक ऑटो पार्ट्स से 10 लीटर पेट्रोल
- दानिश शेख, संचालक दानिश सायकिल सर्विस से 10 लीटर पेट्रोल
जब्त किया गया।
कलेक्टर को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट
पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल के भंडारण और विक्रय के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
“अवैध रूप से पेट्रोल का विक्रय एवं भंडारण पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं एमएचएसडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं।”
इन अधिकारियों ने की कार्रवाई
कार्रवाई में सहायक आपूर्ति अधिकारी राजेन्द्र सोलंकी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रीति राठौड़, कार्यालय सहायक विनय साल्वे एवं विशाल कुशवाह शामिल रहे।










