बेड़िया थाने में दिया आवेदन, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग
बड़वाह/बेड़िया | The India Speaks Desk
एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में “हरिजन” शब्द के प्रयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने इस शब्द के उपयोग पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संबंधित पत्रकार के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
बेड़िया थाने पहुंचा बसपा का प्रतिनिधिमंडल
बसपा के बड़वाह विधानसभा अध्यक्ष देवीलाल चौहान ने जिला अध्यक्ष रमेश अंजाना के निर्देश पर कार्यकर्ताओं के साथ बेड़िया थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 20 जून 2026 को बेड़िया में गोवंश वध से संबंधित प्रकाशित समाचार में पत्रकार सुनील पटल्या द्वारा “हरिजन” शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे बलाई समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
‘हरिजन’ शब्द के प्रयोग पर जताई आपत्ति
ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकारी और सार्वजनिक संवाद में “हरिजन” शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर “अनुसूचित जाति” (SC) शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए।
बसपा नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संबंधित समुदाय के सम्मान और संवेदनाओं को प्रभावित करता है।
SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग
आवेदन में संबंधित पत्रकार एवं समाचार पत्र के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही सभी मीडिया संस्थानों को निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है कि भविष्य में “हरिजन” शब्द के स्थान पर “अनुसूचित जाति” शब्द का ही प्रयोग किया जाए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवीलाल चौहान, विधानसभा प्रभारी अनिल कनाडे, शंकर मसारे, नरेंद्र कंचोले, रूप सिंह मोयदे, दौलत सिंह लोधी, संजय सोलंकी, शिवराम, संदीप, मांगीलाल, लक्ष्मण, कमलेश, राजा, सुरेंद्र, लोकेश सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
पुलिस ने जांच का दिया आश्वासन
बेड़िया थाना प्रभारी ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
(नोट: यह समाचार आवेदन में लगाए गए आरोपों और पुलिस को दिए गए ज्ञापन पर आधारित है। मामले में संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)











