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मकर संक्रांति से पहले प्रशासन का बड़ा फैसला, दो माह तक रहेगा प्रतिबंध प्रभावी

खरगोन। The India Speaks Desk

मकर संक्रांति पर्व को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में चायनीज मांजे के क्रय-विक्रय और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

जिले में 14 एवं 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, इस दौरान बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है। चायनीज मांजे के उपयोग से न केवल पक्षियों के घायल होने और मौत की घटनाएं सामने आती हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले आम नागरिकों के लिए भी यह जानलेवा साबित हो सकता है।

सार्वजनिक स्थानों पर चायनीज मांजे के उपयोग पर पूर्ण रोक

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग या मकान की छत पर पतंग उड़ाने के दौरान चीनी मांजे का उपयोग नहीं करेगा। जिले के सभी थोक व्यापारी एवं खुदरा विक्रेताओं को चायनीज मांजा बेचने से सख्त रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन के अनुसार प्लास्टिक और सिंथेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज नायलॉन मांजा मानव और पक्षियों के लिए अत्यंत घातक है। इसी कारण इसके निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई गई है।

“मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए ऐसी डोर का ही उपयोग किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु या पक्षी को शारीरिक क्षति न पहुंचे।”

यह प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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