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50-50 हजार रुपये के बंधपत्र भरने के आदेश, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही

खरगोन | सनावद , 01 अगस्त 2025।
सनावद थाना क्षेत्र के सगडियावं गांव निवासी शाहनवाज पिता इस्माईल (21 वर्ष) और आसिफ पिता अंजम खान (36 वर्ष) पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीणा की अनुशंसा पर लिया गया।

शाहनवाज पर मारपीट, चोरी और छेड़छाड़ के मामले

जारी आदेश के अनुसार शाहनवाज के विरुद्ध 2023-24 के बीच लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, छेड़छाड़, विद्युत तार चोरी सहित करीब दर्जनभर गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल इन मामलों की सुनवाई न्यायालय में जारी है। प्रशासन ने उसे आगामी छह माह तक प्रत्येक 15 दिन में थाना सनावद में हाजिरी देने और ₹50,000 का बंधपत्र भरने का आदेश दिया है।

आसिफ पर आगजनी, हथियार और जुआ जैसे गंभीर आरोप

आसिफ के खिलाफ भी आगजनी, अवैध हथियार रखना, जुआ खेलना, चोरी और सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे भी शाहनवाज की तरह हर 15 दिन में थाने में उपस्थित रहने और ₹50,000 का बंधपत्र भरने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि दोनों में से किसी ने भी आदेश का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह कार्रवाई क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता के मन से भय समाप्त करने की दिशा में की गई है।


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