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जुर्माना व ब्याज भरने का न्यायालय का आदेश

खरगोन। The India Speaks Desk |

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन की बमनाला शाखा से लिए गए लोन का भुगतान नहीं करने पर स्थानीय न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। बमनाला निवासी राजेश पिता पदम राठौड़ ने 3 लाख रुपये का लोन लिया था, लेकिन समय पर भुगतान न करने और बार-बार मांग के बावजूद राशि जमा न करने पर बैंक ने कानूनी कार्रवाई की। इस बीच आरोपी द्वारा दिया गया 3,69,783 रुपये का चेक भी बाउंस हो गया।

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न्यायालय का फैसला

बैंक की ओर से अधिवक्ता पवन लववंशी ने न्यायालय में धारा 138, एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद दायर किया। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री राजेंद्र बर्मन ने आरोपी को 6 माह की सश्रम कारावास और 3,69,783 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

“आरोपी को उक्त राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा। यदि निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की जाती है, तो अतिरिक्त 2 माह की सजा भुगतनी होगी।”

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बैंक ने दी चेतावनी

सहकारी बैंक प्रभारी प्रबंध संचालक सुश्री संध्या रोकड़े ने कहा कि—
“ऐसे सभी ऋणियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जो जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहे हैं और जिनके द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए हैं। ऐसे ऋणियों से अपील है कि बकाया राशि शीघ्र जमा करें।”

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