नई दिल्ली। The India Speaks Desk
मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब देशभर में केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब — 5% और 18% ही लागू होंगे। यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा।
12% और 28% स्लैब खत्म
सरकार ने जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया कि पहले से लागू 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म किया जाएगा। इस कदम से कई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा और टैक्स ढांचा सरल होगा।
लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा टैक्स
सरकार ने लग्जरी सामान और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी दर बढ़ाकर 40% कर दी है। माना जा रहा है कि इस फैसले से ऐसे उत्पादों की खपत पर रोक लगेगी और सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा।
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क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि—
“दो स्लैब में जीएसटी व्यवस्था से टैक्स ढांचा आसान होगा, कारोबारियों के लिए अनुपालन सरल होगा और उपभोक्ताओं को भी स्पष्ट दरों का लाभ मिलेगा।”












