बड़वाह। खरगोन । The India Speaks Desk
बड़वाह कस्बा पंचायत की सरपंच श्रीमती चेतना राजेश पाटीदार की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी अब जिला पंचायत कार्यालय, खरगोन ने उन्हें एक बार फिर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
क्या है नोटिस में?
18 सितंबर 2025 को जारी इस नोटिस में सरपंच पर बड़ी वित्तीय अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि सरपंच और सचिव द्वारा मिलकर लाखों रुपये का हिसाब-किताब गड़बड़ तरीके से किया गया।
नोटिस के अनुसार—
बैंक में जमा राशि और सरपंच के पास नकद राशि के बीच बड़ा अंतर पाया गया।
जाँच में ₹1,07,84,870 की गड़बड़ी सामने आई।
कई महीनों की नगद वसूली का पूरा हिसाब दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया।
निर्माण कार्यों और पंचायत के भुगतान में भी अनियमितताओं का उल्लेख है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्य मदों के भुगतानों पर भी सवाल खड़े किए गए।
सुनवाई की तारीख
नोटिस में चेतना राजेश पाटीदार को निर्देश दिया गया है कि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों पर लिखित जवाब और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस मामले में 30 सितंबर 2025 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगोन के समक्ष सुनवाई होगी।












