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राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पहुंची शिकायत, एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड पर लग सकता है करोड़ों का जुर्माना

बड़वाह/खरगोन। लोकेश कोचले | The India Speaks


खरगोन जिले के ग्राम खोड़ी स्थित एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड की लापरवाही अब कंपनी पर भारी पड़ सकती है। जहरीली भूसी DWGS को पशु आहार के रूप में बेचने और दूषित पानी नालों में छोड़ने के गंभीर आरोपों की शिकायत राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तक पहुँची है। यह मामला यदि साबित होता है, तो शराब कंपनी पर करोड़ों रुपये का जुर्माना और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।

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🔹 मुनाफे की लालच में सेहत से खिलवाड़

पशुपालक अधिक दूध की लालच में अनजाने में अपने पशुओं को यह जहरीली भूसी खिला रहे हैं।
कंपनी इस अवैध कारोबार से करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन इसके दुष्परिणाम सीधे मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं।


🔹 प्रशासन को सब पता, फिर भी कार्रवाई नहीं

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स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कंपनी की करतूतों की पूरी खबर है।
इसके बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई का अभाव है।

👉 The India Speaks इस मुद्दे पर लगातार खबरें छापता रहा है और कई मामले उजागर किए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक खामोश हैं।

SDM का वादा अधूरा

अनुविभागीय अधिकारी बड़वाह श्री सत्यनारायण दर्रो ने 04 सितंबर 2025 को The India Speaks को दी गई बाइट में कहा था कि वे टीम बनाकर जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे।
लेकिन जनता अब तक उस कार्रवाई की राह देख रही है।

🔹 जानिए NGT के पास क्या है ताकत?

NGT प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर करोड़ों का जुर्माना लगा सकता है।

ज़रूरत पड़ने पर फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे सकता है।

पीड़ित लोगों को मुआवज़ा दिलवा सकता है।

जिम्मेदार अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाने और जेल की कार्रवाई तक का निर्देश दे सकता है।

🔹 कितना लग सकता है जुर्माना और सज़ा?

₹10 लाख से लेकर ₹25 करोड़ तक का जुर्माना (गंभीर मामलों में और अधिक भी)।

5 से 7 साल तक की कैद का प्रावधान (Environmental Protection Act 1986 के तहत)।

हर दिन नियम तोड़ने पर अतिरिक्त जुर्माना।

👉 यानी इस मामले में कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना और प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई संभव है।

🔹 जनता की उम्मीद NGT से

लोगों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी और मिलीभगत के चलते यह जहरीला कारोबार वर्षों से जारी है।
अब उम्मीद है कि NGT की सख्ती से इस पर रोक लगेगी और दोषियों पर गाज गिरेगी।

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