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द इंडिया स्पीक्स, विधि डेस्क रिपोर्ट

खरगोन, 01 अक्टूबर 2025। खरगोन जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर नकेल कसते हुए बड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 04 व्यक्तियों को बंध पत्र (Bond) भरने और संबंधित थाने में नियमित उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया है।

चार व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

​जिन व्यक्तियों पर यह कार्रवाई की गई है, वे चोरी, नकबजनी, महिला संबंधी वारदातें, लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, अवैध शराब बिक्री, हथियार लेकर धमकाने और साम्प्रदायिक घटनाएं घटित करने जैसी अपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे।

इनमें से मुख्य रूप से:

  1. बिसन पिता कैलाश डाबर (निवासी सादड़वन, थाना कसरावद): इन्हें सबसे सख्त कार्रवाई के तहत ₹50,000 का बंध पत्र भरने और 06 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को कसरावद थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने का आदेश दिया गया है।
  2. तीन अन्य व्यक्ति: घाटबैड़िया निवासी भारत पिता बंशी चौहान (थाना बलकवाड़ा), लोहारी निवासी राजेन्द्र पिता दयाराम राठौर (थाना मेनगांव), और चांदनीपुरा निवासी देवेन्द्र पिता रामसिंह (थाना सनावद) पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए इन्हें 03 माह तक हर 15 दिवस के प्रति सोमवार को संबंधित थाने में उपस्थिति देने के लिए निर्देशित किया गया है।

​जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत दंडित किया जाएगा। यह कार्रवाई जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

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