नशा, लैंगिक उत्पीड़न, POCSO एक्ट और परिवार नियोजन पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
खरगौन/ द इंडिया स्पीक्स
11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन और सचिव सुश्री प्रीति जैन के संचालन में संपन्न हुए।
शिविरों का आयोजन जिला चिकित्सालय खरगोन, देवी अहिल्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 01, क्रमांक 02 (खंडवा रोड) तथा बाल कल्याण समिति खरगोन में किया गया, जहां विद्यार्थियों, शिक्षकों और अस्पताल स्टाफ को विभिन्न कानूनी विषयों पर जागरूक किया गया।
🔹 जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत और महिला अधिकारों पर फोकस


सुश्री प्रीति जैन ने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या से भविष्य में संसाधनों की भारी कमी आ सकती है, इसलिए सभी को सीमित परिवार और शिक्षा पर जोर देना चाहिए।
उन्होंने महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिकारों की चर्चा करते हुए बताया कि “लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013” के अंतर्गत महिलाएं आंतरिक समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। यदि शिकायत झूठी निकले तो महिला पर भी कार्रवाई हो सकती है।
🔹 बच्चों को POCSO एक्ट और नशे से सावधान किया गया
विद्यार्थियों को बताया गया कि POCSO एक्ट जेंडर न्यूट्रल है और हर बच्चे को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
नशे के दुष्परिणामों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशा अपराध की जड़ है। सस्ता नशा युवाओं को अपराध की ओर ले जाता है, इसलिए इससे दूर रहना ज़रूरी है।
🔹 नालसा हेल्पलाइन, ग्राम न्यायालय और सड़क सुरक्षा की भी जानकारी
शिविर में मौजूद लोगों को NALSA की हेल्पलाइन 15100, न्याय जागरूकता योजनाएं और ग्राम न्यायालयों की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।
साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।
👥 प्रमुख उपस्थिति:
इस अवसर पर डॉ. कुंदन सिसोदिया, शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र कानूड़े, प्राचार्य महेश कुशवाह, लीगल एड वकील निशा कौशल, शिक्षक एमएम महाजन, शैलेन्द्र चोयल सहित कई अधिकारी, शिक्षकगण और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।












