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समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड

खरगोन | The India Speaks Desk

मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर खरगोन जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के निर्देश पर जिले के विभिन्न तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर कुल 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

जिला कार्यालय में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) में दर्ज लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि आमजन से जुड़े नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित कई राजस्व मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया, जिससे नागरिकों को समय पर सेवाएं नहीं मिल सकीं।

लापरवाही पर तय हुई जवाबदेही

समीक्षा के दौरान समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों पर अलग-अलग प्रकरणों के आधार पर कुल 62 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

समयबद्ध सेवा देना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों से जुड़े सभी राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी यदि समय-सीमा से बाहर प्रकरण पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध और अधिक कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

RCMS प्रकरणों की रोजाना होगी समीक्षा

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अपने-अपने न्यायालयों में लंबित आरसीएमएस (RCMS) प्रकरणों की प्रतिदिन समीक्षा करने तथा उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को शासन की सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में मिल सके और लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

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