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खरगोन (म.प्र.)। द इंडिया स्पीक्स /11 अक्टूबर 2025

जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर होने वाले बड़े आर्थिक और कानूनी खतरों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), मंडलेश्वर ने सख्त चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा बिना लाइसेंस वाहन चलाता है और दुर्घटना हो जाती है, तो बीमा कंपनी कोई मुआवजा नहीं देगी और इलाज या मृत्यु की स्थिति में पूरा खर्च वाहन मालिक (पिता) को अपनी जेब से भरना पड़ सकता है।

लाइसेंस नहीं तो बीमा कवर भी नहीं: DLSA की बड़ी चेतावनी

​जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने महात्मा गांधी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय और शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविरों में यह महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी।

​श्री मंडलोई ने बताया कि:

  • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए।
  • ​बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पुलिस चालान बना सकती है।
  • ​यदि नाबालिग से दुर्घटना होती है, तो घायल व्यक्ति के इलाज का खर्च वाहन मालिक को वहन करना होगा।
  • ​दुर्घटना में मृत्यु होने पर वाहन मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले प्रकरणों में बीमा कंपनियां मुआवजा देने से इनकार कर देती हैं।

​श्री मंडलोई ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को कानूनी रूप से सक्षम होने से पहले वाहन न दें, ताकि वे स्वयं और उनका परिवार किसी बड़ी विपत्ति से सुरक्षित रह सकें।

गुड टच-बैड टच, पॉक्सो और सायबर एक्ट पर भी दी गई जानकारी

​विधिक साक्षरता शिविर के दौरान लड़कियों को सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी भी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने गुड टच-बैड टच, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह अधिनियम और सायबर एक्ट जैसे संवेदनशील विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था।

​इस अवसर पर प्राचार्य जे.के. सोनी, प्रधान पाठक दिलीप खेडेकर, प्रधान पाठिका अनिता मानवे सहित स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

शहरी गरीबों और श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी

​स्कूलों के अलावा, श्री मंडलोई ने मंडलेश्वर नगर के वार्ड क्रमांक 14 (आदिवासी बस्ती भील मोहल्ला) और वार्ड क्रमांक 11 (दलित बस्ती जगजीवन मार्ग) में श्रमिकों और निवासियों के लिए भी विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए।

​इन शिविरों में सरकार की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रयास का लक्ष्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक उनके अधिकारों और सरकारी लाभों को पहुंचाना है।

​इस दौरान वार्ड पार्षद अनिल वर्मा, फिरोज अमीन, हरि गाडगे और पी.एल.वी. जाेजु मुरियाडन, दुर्गेश, राजदीप सहित कई श्रमिक और रहवासी मौजूद रहे।

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