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फीस बकाया होने पर भी बच्चों को मिलेगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

खरगोन। The India Speaks Desk
जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.के. कानुड़े ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी छात्र की बकाया फीस को आधार बनाकर उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि फीस वसूली के लिए विद्यालय प्रबंधन अन्य विकल्प अपनाए, लेकिन छात्रों की पढ़ाई में बाधा न बने।

फीस वसूली किस्तों या छूट के जरिए करें

डीईओ ने बताया कि यदि किसी छात्र की फीस बकाया है तो उसकी वसूली किस्तों में की जाए या जरूरत पड़ने पर फीस में छूट दी जाए। किसी भी स्थिति में बच्चों को टीसी देने से इंकार न किया जाए।

दो दिन में करें आवेदन का निराकरण

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालय संचालकों को आदेशित किया है कि छात्रों व पालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए टीसी संबंधी आवेदनों का निराकरण दो दिन के भीतर किया जाए और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सभी शिकायतों का तत्काल निराकरण हो।

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