शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पालकों को राहत, वंचित बच्चों को मिलेगा लाभ
खरगोन। The India Speaks Desk
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत दी गई है। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 25 अप्रैल 2026 कर दी गई है।
लॉटरी से हुआ था स्कूल आवंटन
प्राप्त जानकारी के अनुसार 02 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पात्र बच्चों को विद्यालय आवंटित किए गए थे। इसके बाद पालकों को 03 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक संबंधित विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे। इस अवधि में अधिकांश बच्चों ने प्रवेश ले लिया, जबकि शेष पालकों को SMS के माध्यम से सूचना भी भेजी गई थी।
पालकों की मांग पर बढ़ाई गई अंतिम तिथि
कई पालकों ने विभिन्न कारणों से तय समयसीमा में प्रवेश नहीं करा पाने की जानकारी दी, जबकि वे अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अंतिम तिथि 15 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल 2026 कर दी है, जिससे अधिक से अधिक पात्र बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
प्रवेश से वंचित करने पर होगी कार्रवाई
“यदि किसी विद्यालय द्वारा आवंटित बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी शिकायत मिलने पर विकासखंड स्त्रोत समन्वयक और जिला परियोजना समन्वयक तुरंत संज्ञान लेकर नियमानुसार बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित कराएं। साथ ही जिला स्तर पर इसकी दैनिक समीक्षा भी की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।










