बड़वाह (खरगोन)। द इंडिया स्पीक्स
ग्राम पंचायत कदवालिया (खोड़ी) में पंचायत की अनुमति के बिना चरनोई भूमि को एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज लिमिटेड को लीज पर दिए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत के सरपंच श्री भगत सिंह पटेल ने इस मामले में जिला प्रशासन और शासन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए लीज निरस्त करने की मांग की है।
श्री पटेल ने अपने शिकायती पत्र (क्रमांक 22/2024 दिनांक 29/02/2024) में आरोप लगाया है कि ग्राम खोड़ी की 3.727 हेक्टेयर चरनोई भूमि को पंचायत की अनुमति के बिना एसोसिएटेड अल्कोहल कंपनी को लीज पर दे दिया गया, जो न केवल गलत है बल्कि जनहित के भी विरुद्ध है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह भूमि पंचायत के स्वामित्व में थी और ग्राम विकास कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है।


पहले भी उठाया गया था मुद्दा
पंचायत द्वारा पूर्व में भी पत्र क्रमांक 03/2022 दिनांक 23/08/2022 के माध्यम से माननीय तहसीलदार न्यायालय में लीज निरस्तीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
सरपंच ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश (मामला क्रमांक 19869/2010, दिनांक 28/01/2011) का भी उल्लेख किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक भूमि किसी निजी संस्था को लीज पर नहीं दी जानी चाहिए।
विकास कार्यों के लिए नहीं बची जमीन


श्री पटेल ने बताया कि ग्राम खोड़ी के शासकीय सर्वे नंबर 31 में कुल 7.652 हेक्टेयर चरनोई भूमि थी, जिसमें से 3.727 हेक्टेयर शेष बची थी। पहले ही 1.522 हेक्टेयर भूमि इंदौर-इच्छापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है, और अब शेष बची 2.205 हेक्टेयर भूमि भी उद्योग विभाग को सौंप दी गई है। इससे ग्राम में विकास कार्यों के लिए कोई भूमि नहीं बची है।
प्रशासन से दो बार दिए जा चुके हैं आदेश
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त मामले में जिला कलेक्टर द्वारा स्थानीय प्रशासन को दो बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है।
बड़ा सवाल
जब कंपनी के पास पहले से ही लगभग 400 एकड़ निजी भूमि है, तो पंचायत की चरनोई भूमि की लीज की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह सवाल अब ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।












