नशे, पास्को कानून एवं घरेलू हिंसा पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी
महिला सुरक्षा कानूनों व नालसा हेल्पलाइन से कराया गया अवगत
खरगोन। The India Speaks Desk
खरगोन जिले के कतरगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 29 अप्रैल 2026 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्री अखिलेश जोशी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टॉफ उपस्थित रहा।
नशे के दुष्परिणामों पर जागरूकता
शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर श्रीमती प्रीति जैन ने विद्यार्थियों एवं स्टॉफ को पास्को अधिनियम, मोबाइल के दुष्प्रभाव एवं घरेलू हिंसा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा समाज और व्यक्ति दोनों के लिए घातक है और यह अपराध की जड़ बनता है।
“ड्रग्स माफिया युवाओं को सस्ते नशे के जरिए अपने जाल में फंसाते हैं। नशे की लत व्यक्ति को चोरी से लेकर गंभीर अपराधों तक ले जाती है, इसलिए इससे दूर रहना बेहद जरूरी है।”
महिला सुरक्षा कानूनों की दी जानकारी
कार्यक्रम में कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के बारे में विस्तार से बताया गया। जानकारी दी गई कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में महिला आंतरिक परिवाद समिति में शिकायत दर्ज करा सकती है, जहां जांच के बाद उचित कार्यवाही की जाती है।
साथ ही यह भी बताया गया कि यदि कोई शिकायत झूठी या द्वेषपूर्ण पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
नालसा हेल्पलाइन व कानूनी सहायता योजनाएं
शिविर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की हेल्पलाइन 15100, निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके अलावा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम से जुड़े प्रावधानों पर भी प्रकाश डाला गया।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के शिक्षक एवं स्टॉफ ने इस प्रकार के शिविर को अत्यंत उपयोगी बताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन की आवश्यकता जताई।











