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गोगावा, 7 अगस्त 2025 – गोगावां थाना पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश का क्रूरतापूर्वक परिवहन कर रहे 5 गौ-तस्करों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मौके से 5 गौवंश को सुरक्षित मुक्त कराया गया है और ₹5 लाख कीमत का पिकअप वाहन जब्त किया गया है।

क्रूरतापूर्वक ठूंसे गए थे पशु, वाहन से हुई थी तस्करी

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से गौवंश ले जाए जा रहे हैं। गोगावां पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर वाहन को रोका और उसमें सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वाहन के भीतर पशुओं को अत्यंत अमानवीय तरीके से ठूंसा गया था।

किन धाराओं के तहत हो सकती है कार्यवाही?

इस तरह के मामलों में आमतौर पर मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11, और भारतीय दंड संहिता की धारा 429 (पशु को नुकसान पहुंचाना) जैसी धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।


📸 तस्वीर: गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को गोगावां थाने में पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया


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