कावड़ यात्रियों और दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु प्रशासन सतर्क
खरगोन, 11 जुलाई। द इंडिया स्पीक्स डेस्क
श्रावण मास की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और कावड़ यात्रा के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी खरगोन ने मोरटक्का पुल पर भारी मालवाहन वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
यह निर्णय केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है।
🚧 प्रतिबंध की मुख्य बातें:
यह आदेश 11 जुलाई 2025 से लागू हो गया है।
मोरटक्का पुल पर अब कोई भी भारी मालयान वाहन नहीं चल पाएगा।
यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
निर्णय का उद्देश्य: श्रद्धालुओं का निर्बाध आवागमन, जन सुरक्षा एवं कावड़ यात्रा का शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना।
खरगोन-बड़वाह-इंदौर मार्ग इस दौरान अत्यंत व्यस्त रहता है और कावड़ यात्रा में हजारों श्रद्धालु सड़कों पर पैदल चलते हैं। ऐसे में भारी वाहनों का संचालन दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा सकता है। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए।
📌 खबर स्रोत:
जनसंपर्क कार्यालय (PRO), खरगोन द्वारा जारी सूचना











