15 जून तक किए जा सकेंगे दावा-आपत्ति, पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ने और अपात्र नाम हटाने पर दिया गया जोर
बड़वाह। The India Speaks Desk
स्थानीय जनपद पंचायत के सभा कक्ष में अनुविभागीय अधिकारी श्री सत्यनारायण दर्रो के मार्गदर्शन में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण दो शिफ्टों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तहसीलदार शिवराम कनासे, नायब तहसीलदार निशा कनासे तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी रेवाराम वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनपद एवं नगरीय क्षेत्र के समस्त BLO और प्राधिकृत अधिकारियों ने भाग लिया।
निर्वाचन आयोग की संशोधित समय-सारणी की दी जानकारी
जिला प्रशिक्षक डॉ. परेश विजयवर्गीय ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की समय-सारणी में संशोधन किया गया है। अब मतदाता सूची से संबंधित दावा एवं आपत्तियां 15 जून तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की 01 जनवरी 2025 को आधार मानकर तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर वर्ष 2026 की मतदाता सूची को अद्यतन किया जाना है।
उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो सके।
ER-01, ER-02 और ER-03 फॉर्म के उपयोग पर दिया प्रशिक्षण
प्रशिक्षक विनय पाटिल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने तथा विलोपन संबंधी कार्यों के लिए ER-01, ER-02 एवं ER-03 प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 01 जनवरी 2025 की विधानसभा मतदाता सूची से ASDR प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित विवाह, पलायन, मृत्यु अथवा डबल प्रविष्टि वाले नामों को हटाने की कार्रवाई की जानी है।
दोनों सूचियों में न्यूनतम अंतर रखने का लक्ष्य


प्रशिक्षक राजेश अटूदे ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास होना चाहिए कि दोनों प्रकार की मतदाता सूचियों के बीच अंतर न्यूनतम रहे। इसके लिए प्रत्येक प्रविष्टि का सावधानीपूर्वक सत्यापन आवश्यक है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनपद पंचायत के निर्वाचन प्रभारी आशिक शेख, नगरपालिका से वीर चौहान सहित दोनों शिफ्टों में कुल लगभग 400 से अधिक प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया, प्रपत्रों के उपयोग तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई।












